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बिहार; पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में पूर्व विधायक को सजा,पूर्व सांसद बरी

सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 में हुई बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई

बिहार; पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में पूर्व विधायक  को सजा,पूर्व सांसद  बरी  

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साल 1998 में हुई बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए  दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों में से एक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला हैं.

वहीं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को बरी कर दिया गया है. इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया है.

 

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच सबूतों के अभाव में अभियुक्तों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के साल 2014 के आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रहा था.

यह याचिका बीजेपी की पूर्व सांसद और बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने दायर की थी.

रमा देवी की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए थे. इन्होंने ऐसी दलील दी कि हाई कोर्ट ने मामले में आरोपियों को बरी कर  फैसले में गलती की थी.

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