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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए चुनावी रैली में अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी के लिए दर्ज मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए चुनावी रैली में अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी के लिए दर्ज मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।यह मामला भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने 2019 में दर्ज कराया था, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चाईबासा की एक रैली में अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।इससे पहले, राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।यह निर्णय राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि भाजपा इस मामले में अदालत की प्रक्रिया का पालन करने की बात कह रही है।

 

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