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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत, 18 महीने से जेल में थे बंद

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद जैन की जमानत से आप में खुशी की लहर

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जैन को जमानत मिलने के बाद आप खेमे में खुशी की लहर है।

शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने जैन को 50 हजार रुपए का निजी मुचलका भरने का आदेश भी दिया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है। जैन ने इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से आए पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोगों के नाम से चल संपत्तियां खरीदी है। पूछताछ के बाद 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

जैन की जमानत पर आप खेमा खुश

सत्येन्द्र जैन की जमानत पर आप खेमे में खुशी की लहर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सत्येंद्र जैन का कसूर क्या था? इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। इनमें गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 873 दिन का लंबा संघर्ष, मोदी की यातनाओं की सारी कोशिश भी सत्येंद्र के हौसले को नहीं तोड़ पाई। ये आम आदमी के नेता है, इनके हौसले नहीं तोड़ सकते।

 

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